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Rajasthan: मंत्री सुमित गोदारा के आदेश पर छापेमारी, 44 फर्मों पर कार्रवाई, लाखों का जुर्माना

 

Rudra News Express Jaipur- Bikaner.

राजस्थान में पैक्ड खाद्य एवं अन्य वस्तुओं में उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी रोकने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा अभियान चलाया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री सुमित गोदारा के निर्देश पर विधिक माप विज्ञान (लीगल मेट्रोलॉजी) विभाग ने पूरे प्रदेश में दो दिवसीय विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान 62 फर्मों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 44 फर्मों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 7.06 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

बिना रजिस्ट्रेशन चल रही थी पैकिंग :

जांच में 24 फर्में बिना अनिवार्य पैकर पंजीकरण (Packer Registration) के पैकिंग कार्य करती मिलीं। वहीं 32 फर्में सत्यापित बाट-माप का उपयोग नहीं करने या वैध सत्यापन प्रमाण-पत्र नहीं रखने की दोषी पाई गईं, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई।

9 फर्मों को सुधार नोटिस :

अभियान के दौरान 9 फर्मों को पैकेज्ड कमोडिटीज नियम, 2011 के तहत अनिवार्य घोषणाएं पैकेट पर अंकित नहीं करने पर सुधार सूचना (Improvement Notice) जारी की गई।

इन कंपनियों के पैकेट में सामान कम: में

आर.के. प्रोडक्ट्स, अजमेर – कॉर्न स्नैक्स के पैकेट में घोषित मात्रा से कम सामग्री मिली।

सिबा मसाला उद्योग प्रा. लि., अलवर – 100 ग्राम धनिया पाउडर के पैकेट कम वजन के मिले, मौके से 50 पैकेट जब्त किए गए।

अब्राम फूड लिमिटेड, अलवर – 500 मिली सरसों तेल के पैकेटों में कम मात्रा पाई गई, यहां से भी 50 पैकेट जब्त किए गए।


अभियान जारी रहेगा : 

उपनियंत्रक आलोक झरवाल ने बताया कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और लीगल मेट्रोलॉजी अधिनियम व पैकेज्ड कमोडिटीज नियम, 2011 का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे विशेष अभियान आगे भी लगातार चलाए जाएंगे। विभाग ने सभी पैकर्स, निर्माताओं और विक्रेताओं से नियमों का पूर्ण पालन करने तथा पैकेज्ड वस्तुओं में सही मात्रा सुनिश्चित करने की अपील की है।

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