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खेजड़ी काटने पर अब कड़ी सजा मिलेगी, जुर्माना लगाने की तैयारी, बिल जल्दी ही आयेगा

 

RNE Network.

राजस्थान सरकार खेजड़ी काटने की बढ़ती घटनाओं के बाद अब कड़ा कानून बना सकती है। बिना मंजूरी कहीं से भी खेजड़ी काटने पर कड़ी सजा और भारी जुर्माना लागू करने की तैयारी है। 
 

सरकारी और निजी प्रोजेक्ट्स के लिए खेजड़ी काटने की मंजूरी देने के लिए भी कड़ीं शर्ते लागू होगी। इसमें एक के बदले दस गुना नई खेजड़ी लगाने की शर्त लागू होगी। सरकार में उच्च स्तर पर चर्चा के बाद नये प्रावधान लागू करने के लिए तैयारी शुरू हो गयी है।
 

इसके लिए दो मौजूद कानूनों में संशोधन होगा। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इस ड्राफ्ट को कैबिनेट में रखा जायेगा। विधानसभा के बजट सत्र में खेजड़ी काटने पर रोक के लिए सख्त प्रावधान वाले 2 संशोधन बिल लाने की तैयारी है। भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 94 और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में संशोधन की तैयारी चल रही है।
 

सोलर प्रोजेक्ट में भी विवाद:
 

पश्चिमी राजस्थान में सोलर प्रोजेक्ट के लिए बड़ी संख्या में खेजड़ी काटने की घटनाएं लगातार सामने आई है। इसको लेकर स्थानीय स्तर पर कई बार विवाद हुए। खेजड़ी काटने के खिलाफ पर्यावरण संगठनों और नेताओं ने भी आंदोलन, धरने और प्रदर्शन किए।
 

जुर्माना 10 गुना बढ़ाया:
 

सरकार ने जन विश्वास अध्यादेश में भी खेजड़ी सहित कोई भी पेड़ काटने पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाया है। पहली बार पेड़ काटने पर 100 रुपये और दूसरी बार काटने पर 200 रुपये जुर्माना था। इसे बढ़ाकर 1000 और 2000 रुपये किया है। अब खेजड़ी के लिए अलग से सख्त प्रावधान के लिए संशोधन बिल लाये जाएंगे।

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