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हर माह 3000 किमी बस चलाने पर मिलेगा वेतन, चालक, परिचालक ड्यूटी पर रहते हुए भी बस संचालन नहीं करते, ऐसा मानना है

 

RNE Network.

राजस्थान रोडवेज में चालक - परिचालकों को हर महीने कम से कम 3000 किलोमीटर बस संचालन करना अनिवार्य होगा।
 

रोडवेज एमडी पुरुषोत्तम शर्मा के निर्देश पर कार्यकारी निदेशक ( प्रशासन ) चांदमल वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए है। आदेशों में बताया गया है कि चालक - परिचालक ड्यूटी पर रहते हुए भी बस संचालन नहीं कर रहे है।
 

नये निर्देशों के अनुसार जो चालक - परिचालक निर्धारित दूरी तक बस नहीं चलाएंगे, उनका वेतन नहीं बनाया जायेगा। वहीं, जो कार्मिक शरीरिक रूप से अक्षम या चिकित्सकीय रूप से अनफिट है उन्हें इस नियम से छूट दी जाएगी। लेकिन उन्हें इसके लिए नवीनतम चिकित्सकीय प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव मुख्यालय भेजना होगा। ऐसे अनफिट कार्मिकों की जांच एसएमएस अस्पताल, जयपुर में होगी।

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