कस्टमर के न रहने पर पैसा मिलने में दिक्कत नहीं होगी
Oct 24, 2025, 13:09 IST
RNE NETWORK.
बैंक के पास अगर पहले से चारों नॉमिनी दर्ज है तो कोई लीगल पेचीदगी नहीं होगी। बैंक खाते में अब एक की जगह चार नॉमिनी जोड़े जा सकेंगे।
ग्राहक यह भी तय कर पाएंगे कि चार नॉमिनी में से किसे कितना हिस्सा मिलेगा और किसे प्राथमिकता दी जाएगी। इस बदलाव से बैंकिग क्लेम और उत्तराधिकार की प्रोसेस आसान और पारदर्शी बनेगी। नया नियम 1 नवम्बर 2025 से लागू हो जायेगा। नॉमिनेशन जोड़ने, बदलने या रद्द करने के लिए फॉर्म और प्रोसेस की गाइडलाइन जल्द ही जारी की जायेगी।
वित्त मंत्रालय के अनुसार बैंक खातों में तो ग्राहक एक साथ चार नॉमिनी रजिस्टर्ड कर सकते है, लेकिन सेफ कस्टडी और लॉकर के मामले में केवल सक्सेसिव नॉमिनी ही बनाये जा सकेंगे। इसका मतलब है कि पहले नम्बर पर दर्ज नॉमिनी के न रहने पर दूसरे की दावेदारी होगी। इस बदलाव से लॉकर में रखे गहने, कागजात और मूल्यवान वस्तुओं के क्लेम में देरी नहीं होगी।

