पंचायत चुनाव में नहीं लगेगी महिलाओं - दिव्यांगों की ड्यूटी, राज्य निर्वाचन आयोग ने इस आशय के आदेश जारी किए
RNE Network.
राजस्थान में अगले तीन - चार माह में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव हो सकते है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है।

आयोग ने शुक्रवार को आदेश और गाइडलाइन जारी की। प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों ( कलेक्टर्स ) को पोलिंग पार्टी ( मतदान दल ) बनाने के आदेश दिए है। इस बार दिव्याग व महिला कर्मचारियों की पोलिंग पार्टी में ड्यूटी नहीं लगाने के निर्देश दिये है।
सेंट्रल डिपार्टमेंट या सेंट्रल के अधीन संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों और अत्यावश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों की भी पोलिंग पार्टी में ड्यूटी नहीं लगाने के निर्देश दिए है। किसी पोलिंग बूथ पर कोई महिला वोटर बुर्का या घूंघट में आती है तो उसकी पहचान के लिए आवश्यकता पड़ने पर पीठासीन अधिकारी स्थानीय महिला कार्मिक ( आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ) का सहयोग ले सकते है। गाइडलाइन के मुताबिक पोलिंग पार्टी में 5 कार्मिक ( एक पोलिंग ऑफिसर और 4 असिस्टेंट पोलिंग ऑफिसर ) होंगे।

