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कार्मिक विभाग ने पदोन्नति नियमों में संशोधन के आदेश जारी किए

आरएनई, स्टेट ब्यूरो

राज्य सरकार ने अपने कार्मिकों के पदोन्नति नियमों में संशोधन करके बड़ी राहत दी है। ये राहत पदोन्नति के अनुभव के नियम में दी गई है। इससे राज्य कार्मिकों को पदोन्नति के लाभ में राहत मिलेगी।

राज्य सरकार ने पद खाली रहने पर पदोन्नति के लिए अनुभव में 2 साल तक की छूट दी है। कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को इस आशय के आदेश जारी किये। इसमें कहा गया है कि पदोन्नति से भरे जाने वाले पद खाली रहते हैं तो अधिकारियों व कर्मचारियों को अनुभव में 2 साल तक की छूट दी जा सकती है। अनुभव 2 साल होने पर छूट 1 साल दी जा सकेगी। सरकार ने अंतरिम बजट के समय इस छूट का भरोसा दिलाया था।