15 दिन में साइन करने होंगे, सरकार ने कसा शिकंजा
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नगर निकायों में अटके पट्टों को लेकर सरकार गम्भीर हो गई है और इस मामले में जनता को राहत देने के लिए संख्त निर्णय लिया है। ताकि निकायों में मनमानी न चल सके। जमीन से जुड़ी पत्रावलियों को अब महापौर, सभापति, अध्यक्ष अटका नहीं पायेंगे।
यदि वे 15 दिन में निस्तारण नहीं करते हैं तो स्थानीय निकाय विभाग के उप निदेशक ( क्षेत्रीय ) के हस्ताक्षर करवाकर पट्टे जारी किए जा सकेंगे। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक कुमार पाल गौतम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
साथ ही जमीन, मकान या आवास के पट्टों के प्रारूप में भी बदलाव किया गया है। इसमें प्रशासन शहरों के संग अभियान का लोगो व मुख्यमंत्री का फोटो हटाते हुए अब पट्टे धारक का ही फोटो लगाने के लिए निर्देशित किया गया है।