Citizen Amendment Act का नोटिफिकेशन जारी, गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी
आरएनई,नेशनल ब्यूरो।
लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आखिरकार सरकार ने बहुप्रतीक्षित नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया है। सोमवार शाम को सरकार ने इस कानून का नोटिफिकेशन जारी किया। इस कानून के लागू होने के साथ ही पड़ौसी देशों से आने वाले अल्पसंख्यकों यानी गैर मुस्लिम हिन्दू, पंजाबी, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी आदि शरणार्थियों को नागरिकता देने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसक लिए बाकायदा एक पोर्टल तैयार कर लिया गया है। इस पोर्टल पर गैर मुस्लिम प्रवासी समुदाय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे।
कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के नियमों को तैयार करने के लिए लोकसभा में अधीनस्थ कानून पर संसदीय समिति की तरफ से एक और विस्तार मिला था।
पहले के सेवा विस्तार की अवधि नौ जनवरी को खत्म हो गई थी। सीएए के नियम तैयार करने के लिए गृह मंत्रालय को सातवीं बार विस्तार प्रदान किया गया था। इससे पहले राज्यसभा से भी गृह मंत्रालय को उक्त विषय पर नियम बनाने व लागू कराने के लिए 6 महीने का विस्तार मिला था।
सीएए नियमों के तहत ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन मांगे जाएंगे। इस प्रक्रिया का काम पूरा हो चुका है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों के तहत भारत के तीन मुस्लिम पड़ोसी देश, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान शामिल हैं, से आए गैर मुस्लिम प्रवासी लोगों के लिए भारत की नागरिकता लेने के नियम आसान हो जाएंगे।इन छह समुदायों में हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी, शामिल हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक 11 दिसंबर, 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था। एक दिन बाद ही इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई थी। सीएए के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता लेने में आसानी होगी।