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निखिल कुमार शर्मा के विरुद्ध 17 सीसीए के तहत कार्यवाही

 
आरएनई,बीकानेर।  बीएलओ का कार्यभार ग्रहण नहीं करने के चलते निर्वाचन कार्य की प्रगति प्रभावित होने पर राजस्थान वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय नत्थूसर मालियान के सहायक प्रशासनिक अधिकार निखिल कुमार शर्मा के विरुद्ध 17 सीसीए के तहत कार्यवाही करते हुए एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी की गई है। निखिल कुमार शर्मा के विरुद्ध 17 सीसीए के तहत कार्यवाही उपखंड अधिकारी बीकानेर कविता गोदारा में बताया कि निखिल कुमार शर्मा को भाग संख्या 152 में चुनाव संबंधी कार्य करने के लिए बीएलओ का कार्यभार दिया गया था, लेकिन आदेश प्राप्त होने के बावजूद शर्मा द्वारा यह कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया। निखिल कुमार शर्मा के विरुद्ध 17 सीसीए के तहत कार्यवाहीजिससे निर्वाचन संबंधी कार्य बेहद प्रभावित हुए और मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसे गंभीरता से लेते हुए शर्मा के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1958 के नियम 17 के तहत कार्यवाही कर एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दंड से दंडित किया गया है। निखिल कुमार शर्मा के विरुद्ध 17 सीसीए के तहत कार्यवाही निखिल कुमार शर्मा के विरुद्ध 17 सीसीए के तहत कार्यवाही निखिल कुमार शर्मा के विरुद्ध 17 सीसीए के तहत कार्यवाही

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