Movie prime

बामनवाली के पूर्व सरपंच के खिलाफ मनरेगा के दिशा निर्देशों की अवहेलना की शिकायत

 
बामनवाली के पूर्व सरपंच के खिलाफ मनरेगा के दिशा निर्देशों की अवहेलना की शिकायत
  • बामनवाली के पूर्व सरपंच पांच वर्ष नहीं लड़ सकेंगे पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव
RNE, BIKANER . जिले की लूणकरणसर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बामनवाली के पूर्व सरपंच उदाराम को पांच साल तक पंचायत राज संस्थाओं के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया गया है। बामनवाली के पूर्व सरपंच के खिलाफ मनरेगा के दिशा निर्देशों की अवहेलना की शिकायत संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी ने बताया कि मनरेगा योजनान्तर्गत सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को निजी जल कुंड एवं भूमि सुधार कार्य का लाभ देकर मनरेगा के दिशा निर्देशों की अवहेलना की शिकायत सही पाए जाने पर उदाराम के विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 (3) के तहत कार्रवाई की गई है। बामनवाली के पूर्व सरपंच के खिलाफ मनरेगा के दिशा निर्देशों की अवहेलना की शिकायत संभागीय आयुक्त ने बताया कि शिकायत की जांच जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के द्वारा की गई। जांच के बाद उदाराम को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया। इस दौरान उदाराम द्वारा ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके। जांच अधिकारी की रिपोर्ट से सहमत होते हुए यह आदेश जारी किए गए। बामनवाली के पूर्व सरपंच के खिलाफ मनरेगा के दिशा निर्देशों की अवहेलना की शिकायत