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Give Up : बीकानेर में 6 हजार ने लाभ छोड़ा, 31 तक का समय, बाद में होगी कार्रवाई

 
Give Up : बीकानेर में 6 हजार ने लाभ छोड़ा, 31 तक का समय, बाद में होगी कार्रवाई
RNE Bikaner. बीकानेर जिले के 06 हजार लोगों ने सस्ते-फ्री राशन, एलपीजी सब्सिडी सहित उन सरकारी लाभों को अपनी मर्जी से छोड़ दिया है जिनके लिए वे पात्र नहीं थे। यह लाभ परित्याग खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र परिवारों का स्वेच्छा से नाम हटाने के लिए चलाए जा रहे गिव अप अभियान का हिस्सा है। इस अभियान में 31 जनवरी तक स्वेच्छा से नाम हटवा सकते हैं। इसके बाद अपात्र लोगों के नाम हटाने का अभियान चलेगा। अभियान में जो पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। Give Up : बीकानेर में 6 हजार ने लाभ छोड़ा, 31 तक का समय, बाद में होगी कार्रवाई अभी मर्जी से नाम हटवा लो, नहीं तो वसूली होगी :  बीकानेर के जिला रसद अधिकारी-द्वितीय भागूराम महला ने बताया कि आमजन में जागरूकता बढ़ने से योजना से जुड़े सक्षम व्यक्ति अपना नाम हटाने के लिए आगे आ रहे हैं। अभियान की महत्ता समझते हुए अपात्र परिवारों ने अपना आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करवा रहे हैं।राज्य सरकार के निर्देशानुसार चलाए जा रहे इस ‘गिव अप अभियान‘ के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की सूची में शामिल लाभार्थी स्वेच्छा से अपना नाम हटवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 31 जनवरी 2025 के पश्चात स्वेच्छा से नाम ना हटाने वाले अपात्र लाभार्थियों के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा। उसके बाद अपात्र लोगों के विरूद्ध राशि वसूली एवं विधिक कार्रवाई की जाएगी। Give Up : बीकानेर में 6 हजार ने लाभ छोड़ा, 31 तक का समय, बाद में होगी कार्रवाई बीकानेर में 13 लाख से ज्यादा लोग ले रहे लाभ :  सक्षम परिवारों को नाम हटवाने के लिए निकटतम उचित मूल्य दुकानदार के माध्यम से प्रार्थना पत्र मय राशनकार्ड एवं आधार कार्ड के जिला रसद अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने का पुनः अनुरोध किया जा रहा है‌। 31 जनवरी के बाद अपात्र व्यक्तियों का चिन्हीकरण कर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटाने तथा अन्य समुचित प्रावधानों (गेंहू की राशि वसूली सहित) के तहत कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में बीकानेर जिले में 3 लाख 1 हजार 682 परिवारों के 13 लाख 5 हजार 431 सदस्य इस योजना में शामिल हैं। Give Up : बीकानेर में 6 हजार ने लाभ छोड़ा, 31 तक का समय, बाद में होगी कार्रवाई ये लोग नहीं हैं पात्र :  आयकर दाता, सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्मिकों एवं पेंशनर, एक लाख से अधिक वार्षिक आय वाले, निजी चार पहिया वाहनधारक, नगर निगम क्षेत्र में 1000 वर्गफीट, नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफीट तथा ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्गफीट से अधिक बड़ा पक्का आवासीय/व्यवसायिक परिसर धारक एवं निर्धारित सीमा से अधिक कृषि भूमि धारक परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के निष्कासन की श्रेणी में आते हैं और इस योजना हेतु अपात्र हैं। Give Up : बीकानेर में 6 हजार ने लाभ छोड़ा, 31 तक का समय, बाद में होगी कार्रवाई ऐसे हटवा सकते हैं नाम :  अपात्र या सक्षम परिवार के मुखिया स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में लाभ परित्याग हेतु साधारण प्रार्थना पत्र जिसमें उसका नाम, पता, राशनकार्ड नंबर तथा मोबाइल नंबर अंकित कर हस्ताक्षर सहित निकटतम उचित मूल्य दुकान या उपखंड अधिकारी कार्यालय अथवा जिला रसद कार्यालय में जमा करवा सकते हैं । लाभ परित्याग का आवेदन पत्र प्रत्येक उचित मूल्य दुकानों पर मुफ्त में उपलब्ध है। Give Up : बीकानेर में 6 हजार ने लाभ छोड़ा, 31 तक का समय, बाद में होगी कार्रवाई