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वरिष्ठ नागरिक व दिव्यांगजनों को मिलेगी होम वोटिंग की सुविधा, 26 मार्च तक अपने बीएलओ से कराएं पंजीकरण

 
आरएनई,बीकानेर।  राजस्थान निर्वाचन विभाग समावेशी एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए प्रदेश में पहली बार लोक सभा आम चुनावों में होम वोटिंग की पहल की गई है। सभी क्षेत्रों में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) द्वारा होम वोटिंग के लिए इच्छुक पात्र मतदाताओं के पंजीकरण का कार्य किया जाएगा और लोकसभा क्षेत्रों के लिए अभ्यर्थियों के नाम तय हो जाने के बाद घर-घर जाकर मतदान करवाया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक व दिव्यांगजनों को मिलेगी होम वोटिंग की सुविधा, 26 मार्च तक अपने बीएलओ से कराएं पंजीकरणमुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि समावेशी चुनाव की दिशा में चुनाव आयोग ने यह पहल की है। राजस्थान में बीते दिनों विधानसभा आम चुनाव-2023 के दौरान यह नवाचार सफलतापूर्वक किया गया, जिसमें पात्र पंजीकृत 61,022 मतदाताओं में से लगभग 99 प्रतिशत ने अपने घर पर मतदान करने की सुविधा का लाभ लिया। अब प्रदेश में लोकसभा आम चुनाव-2024 के दौरान भी पहली बार यह सुविधा दी जा रही है। वरिष्ठ नागरिक व दिव्यांगजनों को मिलेगी होम वोटिंग की सुविधा, 26 मार्च तक अपने बीएलओ से कराएं पंजीकरण गुप्ता ने बताया कि यह सुविधा विकल्प के रूप में है। लोकसभा चुनाव के लिए होम वोटिंग की सुविधा ऐसे मतदाताओं को मिलती है, जो 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों हों या 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता श्रेणी के विशेष योग्यजन हों। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर-घर जाकर होम वोटिंग की सुविधा के लिए योग्य मतदाताओं को इसके संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। योग्य मतदाता सुविधा का चयन करने के लिए फॉर्म 12-डी भरकर बीएलओ को देंगेA पहले चरण के मतदान के लिए होम वोटिंग के लिए मतदाताओं का पंजीकरण का कार्य शुरू हो चुका है, जो 26 मार्च तक चलेगा। वरिष्ठ नागरिक व दिव्यांगजनों को मिलेगी होम वोटिंग की सुविधा, 26 मार्च तक अपने बीएलओ से कराएं पंजीकरणप्रक्रिया के अनुसार, निर्वाचक अधिकारी होम वोटिंग का विकल्प चयन करने वाले मतदाताओं की सूची सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को 1 अप्रैल तक उपलब्ध कराएगा । इसके बाद होम वोटिंग के विशेष मतदान दल गठित कर उनके प्रशिक्षण की सभी प्रक्रिया 4 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएंगी। ये विशेष टीमें राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों की मौजूदगी में पंजीकृत मतदाताओं के घर पहुंचकर पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करवाएंगे। होम वोटिंग के लिए मतदान प्रक्रिया 5 अप्रैल से शुरू होकर 14 अप्रैल तक चलेगी। किसी कारण से मतदाता के होम वोटिंग के लिए अनुपस्थित या वंचित रह जाने पर दूसरा दौर 15 से 16 अप्रैल के बीच होगा। वरिष्ठ नागरिक व दिव्यांगजनों को मिलेगी होम वोटिंग की सुविधा, 26 मार्च तक अपने बीएलओ से कराएं पंजीकरण