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माता – पिता की मंजूरी से ही सोशल मीडिया एकाउंट खुल सकेगा, केंद्र सरकार बना रही है कुछ इस प्रकार की नई नीति

RNE Network

केंद्र सरकार बच्चों के सोशल मीडिया एकाउंट खोलने के लिए माता – पिता की मंजूरी अब जरुरी करने जा रही है। ये सरकार का बहुत बड़ा कदम है।


डेटा प्रोटेक्शन के नए ड्राफ्ट में कहा गया है कि बच्चों के डेटा इस्तेमाल करने से पहले कम्पनियो को माता – पिता की मंजूरी लेनी होगी। नया प्रस्ताव मंजूर मंजूर हो जाता है तो कम्पनियां बच्चों का डेटा तब तक इस्तेमाल या स्टोर नहीं कर सकेगी जब तक माता पिता की मंजूरी न मिल जाये।

यह ड्राफ्ट डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत आया है। इसमें लोगों की मंजूरी, डेटा इस्तेमाल करने वाली कम्पनियों और अधिकारियों के काम करने के तरीके के बारे में बताया गया है। इसमें नियमों के उल्लंघन पर क्या सजा होगी, यह नहीं बताया गया है। हालांकि एक्ट के तहत डेटा का गलत इस्तेमाल करने वाली कम्पनियों पर 250 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। सरकार ने लोगों से 18 फ़रवरी 2025 तक माईजीओवी वेबसाइट पर सुझाव व आपत्तियां देने को कहा है।