
राज्य दो माह में बनाये शिकायत निवारण तंत्र, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों व केंद्र शाषित प्रदेशों को सख्त आदेश दिए
RNE Network.
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शाषित प्रदेशों को भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ शिकायत निवारण तंत्र बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे विज्ञापन समाज को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन पर कड़ी निगरानी आवश्यक है।तंत्र स्थापित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दो माह का वक्त दिया है। जस्टिस अभय एस ओका और उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने राज्यों को निर्देशित किया कि वे 1954 के ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत निषिद्ध आपत्तिजनक विज्ञापनो के खिलाफ लोगों की शिकायतो के लिए तंत्र तैयार करे। कोर्ट की सख्ती से भ्रामक विज्ञापनों पर रोक का रास्ता साफ हुआ है।