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SBI को 21 मार्च तक देना होगा हलफनामा : सुप्रीम कोर्ट

 
RNE, NATIONAL BUREAU . इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फ़िर एसबीआई पर शिंकजा कसते हुए समूची जानकारी जारी करने के हिदायत दी है। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले की सुनवाई कर रही बेंच के अध्यक्ष CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई से कहा कि कोई भी जानकारी छिपाई नहीं जा सकती। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हर एक जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। SBI को 21 मार्च तक देना होगा हलफनामा : सुप्रीम कोर्ट बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्ड के यूनिक नंबर बताने के लिए सोमवार तक का ही समय दिया था। कोर्ट ने पूछा था कि जब इलेक्टोरल बॉन्ट की सूची दी गई तो आखिर इसमें यूनिक नंबर क्यों नहीं बताए गए ? सुनवाई के दौरान सीजेआई ने एसबीआई से कहा कि अब तक पूरी जानकारी दी क्यों नहीं गई ? SBI को 21 मार्च तक देना होगा हलफनामा : सुप्रीम कोर्ट   21 मार्च तक देना होगा हलफनामा सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई पर सख्ती जताते हुए कहा कि एसबीआई 21 मार्च को एक हलफनामा भी दायर करना होगा जिसमें बतान अगल पड़ेगा कि उसने पास में उपलब्ध कोई जानकारी छिपाई नहीं है। इसके अलावा तुरंत चुनावी बॉन्ड के नंबर चुनाव आयोग को दे दिए जाएं जिससे उन्हें वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके। कोर्ट ने कहा, एसबीआई को हर जानकारी शीर्ष न्यायालय को देनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर चीज के लिए हमारे आदेश पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। SBI को 21 मार्च तक देना होगा हलफनामा : सुप्रीम कोर्ट SBI को 21 मार्च तक देना होगा हलफनामा : सुप्रीम कोर्ट