Supreme Court ने कहा- दुकानदारों को नाम बताने के लिए मजबूर न करें
- यूपी, एमपी, उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
RNE Network.
उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा रूट के ढाबों-दुकानों पर मालिकों, संचालकों के नाम लिखने के योगी सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अन्तरिम रोक लगाने के साथ ही कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी।
एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के NGO ने 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अल्पसंख्यकों की पहचान के जरिए उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है।
भोजन शाकाहारी है या मांसाहारी यह बताना जरूरी :
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। होटल चलाने वालों को भोजन के प्रकार यानी वह शाकाहारी है या मांसाहारी की जानकारी देनी होगी। लेकिन उन्हें अपना नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।