Chhattargadh: गलत खातेदारी मामले में सस्पेंड होने पर लिया था स्टे, जांच के बाद कलेक्टर ने फिर दिया आदेश
RNE, BIKANER .
नियम विरूद्ध गलत खातेदारी सनद जारी करने पर नायब तहसीलदार को निलंबित किया गया है। जानकारी के अनुसार छत्तरगढ़ तहसील की दमोलाई के नायब तहसीलदार को अधिकार क्षेत्र से बाहर खातेदारी सनद जारी करने के आरोप में जिला कलेक्टर ने निलंबित किया है।
तहसीलदारराजकुमारी बिश्नोई ने बताया कि उपतहसील दामोलाई के नायब तहसीलदार सरवरदीन पड़िहार ने मोतीगढ़ के सरदारपुरा में कृषि भूमि आवंटन प्रकरण में अधिकार क्षेत्र से बहार खातेदारी सनद जारी की थी।
इस पर जिला कलेक्टर बीकानेर ने उसे निलंबित कर बज्जू तहसील में लगाया। दो दिन बाद पड़िहार स्थगन आदेश लाकर पुनः दामोलाई उप तहसील के पद पर काबिज हो गया। 7 मार्च को जिला कलेक्टर बीकानेर कार्यालय में जांच पूर्ण होने पर उन्हें दोषी पाया गया। इस पर फिर से निलंबित कर मुख्यालय किया गया है।