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किसानों को जमानत मुक्त ऋण की सीमा अब 2 लाख रुपये

RNE Network

भारतीय रिजर्व बैंक ( आरबीआई ) ने कोसानों के लिए जमानत मुक्त ऋण सीमा को 1.6 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी है। यह फैसला 1 जनवरी 2025 से लागू होगा।

इस कदम का उद्देश्य बढ़ती इनपुट लागत के बीच छोटे और सीमांत किसानों को मदद पहुंचाना है। नये निर्देश में देशभर में बैंकों को प्रति उधारकर्ता दो लाख रुपये तक का कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए ऋण देने की मार्जिन की आवश्यकता को माफ करने का निर्देश दिया गया है। कृषि मंत्रालय का कहना है कि इस उपाय से 86 प्रतिशत से अधिक छोटे किसानों और सीमांत भूमिधारक किसानों को लाभ होगा।