बारबार धारा 144 को दुरुपयोग माना है सुप्रीम कोर्ट ने, अफसरों की इस वृत्ति की आलोचना
- कोर्ट ने कहा विरोध प्रदर्शन पर इसकी क्या जरूरत
RNE Network
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में विरोध प्रदर्शनों पर अंकुश लगाने के लिए बार बार धारा 144 ( सीआरपीसी ) लगाने की अधिकारियों की प्रव्रत्ति की आलोचना करते हुए कहा है कि इस धारा का दुरुपयोग हो रहा है।
जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच में झारखंड से सम्बंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस ओका ने टिप्पणी की, कोई भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो धारा 144 का आदेश जारी कर दिया जाता है। इससे गलत संदेश जाता है।
कोई प्रदर्शन करना चाहता है तो धारा 144 लगाने की क्या जरूरत है। देश मे धारा 144 का दुरुपयोग किया जा रहा है।