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विदेश से मेडिकल की डिग्री लाने वालों को राहत , सुप्रीम कोर्ट ने भेदभाव हटाने को कहा

RNE, NATIONAL BUREAU .

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विदेश से मेडिकल की डिग्री लेकर आये इंटर्न के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। उन्हें भारतीय कॉलेजो से एमबीबीएस करने वाले अपने साथियों की तरह इंटर्नशिप के दौरान स्टाईपेंड मिलना चाहिए।


जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस प्रसन्ना भालचंद्र वरले की पीठ ने कुछ डॉक्टरों की ओर से पेश और वकील तन्वी दुबे की दलीलों पर गौर किया कि कुछ मेडिकल कॉलेजों में विदेशी मेडिकल स्नातकों को उनकी इंटर्नशिप के दौरान वजीफा का भुगतान नहीं किया जा रहा। पीठ ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से 3 कॉलेजों का ब्यौरा मांगा, जिसमें विदेशी चिकित्सा स्नातकों को स्टाईपेंड के भुगतान की जानकारी हो।