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प्राशि निदेशक ने जारी किए आदेश, उल्लंघन करने वालों पर लगेगा आर्थिक दंड

** प्राशि निदेशक ने आदेश जारी किए
** संस्था प्रधानों की जिम्मेवारी तय की

RNE, Bikaner

राज्य के सभी स्कूलों के 100 गज दायरे में किसी भी प्रकार का तम्बाकू व धूम्रपान नहीं बेचा जा सकेगा। अगर किसी स्कूल के निकट इस प्रकार की सामग्री की बिक्री होती हुई मिलेगी तो उसके लिए संबंधित संस्था प्रधान की जिम्मेदारी होगी।

इस आशय का आदेश प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि विद्यार्थियों को नशे से दूर रखने एवं विद्यालयों में नशा मुक्ति, तम्बाकू एवं धूम्रपान निषेध के सम्बंध में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जायें। साथ ही शिक्षण संस्थान तम्बाकू मुक्त संस्थान हो, इससे संबंधित बोर्ड विद्यालय में लगाया जाये।

इसका प्रथम बार उल्लंघन करने वालों पर 100 रुपये एवं दूसरी बार उल्लंघन करने वालों पर 200 रुपये का आर्थिक दंड लगाया जाये। शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में यदि कोई तम्बाकू विक्रय केंद्र होगा, तो संस्था प्रधान सम्बंधित थाने में जानकारी देंगे। इसके साथ ही तम्बाकू उन्मूलन के लिए संस्था प्रधान, अभिभावक, छात्र प्रतिनिधि एवं बीट कांस्टेबल की समिति गठित की जायेगी।