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योजना में दिव्यांगजन को 5 लाख तक की लागत से ऋण अनुदान दिया जाएगा

 
  • रोजगार और करियर मेला मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना में पूर्ण करवाए जाएंगे आवेदन
RNE BIKANER . एमएम ग्राउंड में 7 मार्च को आयोजित होने वाले रोजगार और कॅरियर मेले में मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजनान्तर्गत दिव्यांगजनों को रोजगार देने की श्रेणी में ऑनलाईन आवेदन पूर्ण करवाये जाएंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एल डी पंवार ने बताया कि बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास की पहल पर आयोजित किए जाने वाले इस मेले में इस योजना के तहत आवेदन प्राथमिकता से पूर्ण करवा कर लाभ दिलवाया जाएगा। योजना में दिव्यांगजन को 5 लाख तक की लागत से ऋण अनुदान दिया जाएगा इस योजना में दिव्यांगजन को 5 लाख तक की लागत से स्वयं की स्वरोजगार गतिविधि प्रारम्भ करने के लिये ऋण अनुदान दिया जाता है। उन्होंने बताया कि मानसिक विमंदित के मामले में संरक्षक के माध्यम से इस योजना का लाभ दिया जाएगा। स्वरोजगार गतिविधि एवं व्यवसाय स्थापित किये जाने वाले उद्यम की कुल लागत राशि की 50 प्रतिशत राशि जो कि अधिकतम 50 हजार रुपये तक अनुदान के रूप में व शेष राशि राष्ट्रीयकृत बैंक व स्थानीय सहकारी बैंक, वित्तीय संस्थान से उपलब्ध करवाई जाती है। योजना में दिव्यांगजन को 5 लाख तक की लागत से ऋण अनुदान दिया जाएगा संयुक्त निदेशक ने बताया कि 5 लाख रुपए (अधिकतम) की लागत राशि वाले स्वरोजगार एवं व्यवसाय हेतु 50 हजार रुपये अथवा 50 प्रतिशत दोनो में से जो कम हो। बैंक से ऋण स्वीकृत होने के पश्चात अनुदान राशि विभाग द्वारा सम्बंधित बैंक को उपलब्ध करवायी जाएगी। इसके साथ ही ऋण राशि का भुगतान तय समय पर करने पर ब्याज दर में पांच प्रतिशत की विशेष छूट भी प्रदान की जाती है।उन्होंने अधिक से अधिक पात्रों को योजना से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि योजना का उद्देश्य दिव्यांगजन को अपनी आजीविका कमाने का अवसर देना है। योजना में दिव्यांगजन को 5 लाख तक की लागत से ऋण अनुदान दिया जाएगा यह रहेगी पात्रता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एल.डी. पंवार ने बताया कि आवेदक भारत सरकार द्वारा लागू दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार दिव्यांगजन होना चाहिये, जिसकी निःशक्तता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या अधिक होना चाहिये। आवेदक राजस्थान का मूल निवासी तथा उसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 55 वर्ष होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक न हों। पात्र दिव्यांगजन योजनान्तर्गत ई-मित्र कियोस्क अथवा स्वयं के एसएसओ आइडी के माध्यम से एसजेएमएस डीएसएपी पॉर्टल से ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे। योजना में दिव्यांगजन को 5 लाख तक की लागत से ऋण अनुदान दिया जाएगा योजना में दिव्यांगजन को 5 लाख तक की लागत से ऋण अनुदान दिया जाएगा योजना में दिव्यांगजन को 5 लाख तक की लागत से ऋण अनुदान दिया जाएगा योजना में दिव्यांगजन को 5 लाख तक की लागत से ऋण अनुदान दिया जाएगा

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