स्थानीय स्तर पर होंगे काम, विभाग ने जारी कर दी अधिसूचना
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प्रदेश के सभी शहरों में डवलपमेंट प्रमोशन एंड कंट्रोल रेग्युलेशन लागू करने के बाद सरकार ने इसके नये नियम भी लागू कर दिए हैं।
इसमें भू- उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को सरल करते हुए स्थानीय निकायों को ज्यादा शक्तियां दी गई है। अब करीब 80 प्रतिशत मामलों का निपटारा स्थानीय स्तर पर हो जायेगा। प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजने की जरूरत नहीं होगी। नगरीय विकास विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
इसके तहत मास्टर प्लान, जोनल प्लान या विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियों में जो भी स्वीकृत योग्य भू उपयोग निर्धारित है, उसके लिए भू उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं होगी। सार्वजनिक सूचना जारी कर भू उपयोग परिवर्तन किया जा सकेगा। इसके अलावा ज्यादातर मामलों में स्थानीय विकास प्राधिकरण स्तर पर ही प्रक्रिया पूरी हो सकेगी।