हाईकोर्ट ने उन्हें जांच में शामिल होने का निर्देश देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी
आरएनई, नेशनल ब्यूरो
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा को पॉक्सो के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहत दे दी है। उनके खिलाफ पूछताछ में उपस्थित न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका था जिसके खिलाफ उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। वहीं से उनको राहत मिली है।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी वारंट को लेकर कहा कि येदियुरप्पा कोई टॉम, डिक या हैरी नहीं है। वह पूर्व सीएम है। क्या वह भाग जायेंगे? उनकी उम्र ज्यादा है और उन्हें बीमारियां भी है। कोर्ट ने कहा कि येदियुरप्पा को 17 जून को पुलिस के समक्ष पेश होना होगा।