Skip to main content

ऑनलाइन सुनवाई में टॉयलेट से जुड़ने पर 2 लाख रुपये का जुर्माना, गुजरात हाईकोर्ट ने ऐसा करने वाले पर यह जुर्माना लगाया

RNE Network.

गुजरात हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जो वर्चुअल सुनवाई के दौरान टॉयलेट से जुड़ गया था।यह मामला 17 फरवरी का है, जब धवलभाई कनुभाई अंबालाल पटेल, जो इस केस के प्रतिवादी के बेटे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट की सुनवाई में शामिल हुए। जब इस घटना का वीडियो वायरल हुआ, तो कोर्ट ने सोला पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट मांगी। जांच में सामने आया कि कनुभाई नाम से एक व्यक्ति सुनवाई में शामिल हुआ था और अनुचित व्यवहार के कारण उसे हटा दिया गया था। उसने दुबारा जुड़ने की कोशिश की, जब वह टॉयलेट में दिखाई दिया तो फिर से हटा दिया गया।