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SUPREME COURT : राजस्थान के डीजीपी को हाजिर होने का आदेश, अगनी सुनवाई में वीसी के जरिये उपस्थित हो सकते हैं डीजीपी

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मां की हत्या में नाबालिग बेटी को फंसाने जैसी राजस्थान पुलिस की कारगुजारी पर नाराज सुप्रीमकोर्ट ने इस मामले में आरोपी पुलिसवालों को अब तक सस्पेंड नहीं करने पर हैरानी जताई है।

इसके साथ ही राजस्थान के डीजीपी को व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने का आदेश दिया है। ऐसे में अगली सुनवाई पर डीजीपी को हाजिर होना पड़ सकता है। यह उपस्थिति वीसी के जरिये भी हो सकती है।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जयपुर के मानसरोवर इलाके में हुई एक हत्या के मामले में सुनवाई चल रही थी। पिछली पेशियों में हुई गवाही में सामने आया कि मां की हत्या के बाद पुलिस वाले ने 14 वर्षीय बेटी के हाथ में पिस्तौल थमाई। कहा, इसे चलाते कैसे हैं ? चलाकर बताओ ! बेटी घबरा गई। उसे थाने ले गए। रात को छोड़ा।

गवाही के बाद कोर्ट के आदेश पर आरोपी पुसिकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कार्रवाई के बारे में पूछा तो अधिवक्ता ने बताया कि दोषियों के खिलाफ एफआईआर हो गई है।

इस पर कोर्ट का सवाल था-सस्पेेंड क्यों नहीं किया। क्या गवाह को प्रताड़ित ही नहीं अपराध करने का मामला है। क्या सरकार के पास सस्पेंड करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश देते हुए कहा, ये लेाग (आरोपी पुलिस वाले) सेवा में कैसे रह सकते हैं।