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अनूपगढ़ जिले में दो तहसीलों को शामिल करने की याचिका खारिज

RNE,STATE BUREAU

राजस्थान हाईकोर्ट ने नवगठित अनूपगढ़ जिले में दो तहसीलों को शामिल करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।


हाईकोर्ट ने कहा है कि जिला पुनर्गठन मुख्य रूप से कार्यपालिका का काम है, इसलिए कोर्ट इस फैसले में दखल देने के लिए इच्छुक नहीं है। खाजूवाला निवासी सिमरनजीत सिंह ने याचिका में राज्य सरकार को इस आशय का आदेश जारी करने मांग की थी कि नवगठित अनूपगढ़ जिले में छतरगढ़ व खाजूवाला तहसील को शामिल किया जाये। उन्हें निकटवर्ती बीकानेर जिले में नहीं रखा जाये। इस याचिका पर ही हाईकोर्ट ने ये निर्णय सुनाया है।