पैन को आधार से नहीं जोड़ा तो देना पड़ेगा ज्यादा टैक्स
आरएनई, नेशनल ब्यूरो
केंद्र सरकार ने देश के सभी लोगों से एक बार फिर आग्रह किया है कि वे अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़े। इसके लिए सरकार ने अंतिम तिथि भी निर्धारित की है ताकि लोगों को सरकारी योजनाओं का पूरा व अन्य लाभ मिल सके। उनके सामने किसी तरह की परेशानी न खड़ी हो।
केंद्र सरकार के आयकर विभाग ने सभी करदाताओं को 31 मई से पहले पैन संख्या को आधार से जोड़ने का आग्रह किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में आयकर विभाग ने कहा है कि ऐसा नहीं करने वालों को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा।