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ट्रायल कोर्ट के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक

RNE, NETWORK .

दिल्ली आबकारी घोटाले से मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से तकड़ा झटका लगा है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में उन्हें जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी। मगर वे जेल से रिहा होते उससे पहले ही ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई और जमानत पर स्टे लिया। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। वो फैसला आज सुनाया गया।

हाईकोर्ट ने कहा कि दस्तावेजों व दलीलों का ठीक से मूल्यांकन नहीं किया गया, इसलिए लोअर कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाती है। हाईकोर्ट ने कहा कि रोस्टर बेंच की ओर से अन्य दलीलों पर विचार किया जायेगा। केजरीवाल की अब रिहाई रुक गई है।