कोर्ट ने बोनस अंक व आयु सीमा में छूट देने के प्रावधान को सही माना
RNE, State Bureau
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के प्रबोधकों को बहुत बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इनकी नियुक्ति को वैद्य माना है। इससे लगभग 20 हजार प्रबोधकों को राहत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में 16 साल पहले की गई प्रबोधक भर्ती पर मुहर लगा दी, वहीं सरकार की विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं में काम करने वालों को बोनस अंक व आयु सीमा में छूट देने के प्रावधानों को वैद्य करार दिया है। इससे 20 हजार से अधिक प्रबोधकों को राहत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में महेश चंद्र बारेठ व अन्य की विशेष अनुमति याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रबोधक सेवा नियम 2008 की वैद्यता को चुनौती देते हुए कहा कि भर्ती में बोनस अंक व आयु सीमा में छूट देना समानता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इस मामले में तत्कालीन एएजी मनीष सिंघवी ने कहा था कि सरकार को अनुभवी लोगों को सेवा में लेने का अधिकार है।