सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की दी नसीहत
RNE, National Bureau
हाथरस भगदड़ मामले में दायर एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ हुई और लोगों को जान गंवानी पड़ी। उस मामले के बाद यूपी की राजनीति में भूचाल आया हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस भगदड़ पर जनहित याचिका को कल शुक्रवार को खारिज कर दिया। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का कहा है।
पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट सक्षम है और इस तरह के मामलों से निपटने के लिए बने हैं। इस मामले में सत्संग के दौरान भगदड़ हो गई थी और लोगों को जान गंवानी पड़ी थी।