सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि अंजलि ने पिता के प्रभाव से यूपीएससी परीक्षा पास की
RNE, National Bureau
कोर्ट ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पुत्री अंजलि के खिलाफ झूठी पोस्ट हटाने का आदेश एक्स को दिया है। उस पोस्ट में अंजलि पर लाभ लेने का आरोप लगाया गया था।
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्स – गूगल को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि के खिलाफ झूठे पोस्ट हटाने को कहा है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि अंजलि ने पिता के प्रभाव से यूपीएससी परीक्षा पास की। अंजलि ने इन सभी पोस्ट को हटवाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी, उसी पर कोर्ट ने ये आदेश एक्स – गूगल को दिया है।