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Delhi : कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुए हादसे का हवाला देते प्रशासन ने दिये जांच के आदेश

RNE, State Bureau

दिल्ली के कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में पानी भरने की घटना के दो दिन बाद नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग एक्शन में आया है।
विभाग ने बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार निर्माण नहीं करने वाले भवन, इमारतों को सील करने के निर्देश दिए हैं। फायर एनओसी नहीं लेने वालों को 15 दिन का नोटिस दिया जायेगा। इसके बाद भी एनओसी नहीं ली तो सील करने की कार्यवाई होगी।

इनमें शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर, व्यावसायिक काम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, चिकित्सा भवन, छात्रावास, होटल, रेस्टोरेंट, सभागार व अन्य भवन इमारत शामिल हैं। इस संबंध में विभाग ने प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर परिषद, नगर विकास न्यास को निर्देश दिए हैं।