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शंभू बॉर्डर को लेकर हरियाणा-पंजाब से SC की दो टूक, कहा समाधान से ही खुलेगा बॉर्डर

** शंभू बॉर्डर विवाद पर टिप्पणी
** पंजाब व हरियाणा सरकार से दो टूक

RNE, Network

सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को लेकर हरियाणा व पंजाब सरकारों से दो टूक कहा है कि या तो दोनों राज्य राष्ट्र हित में किसानों के मुद्दे सुलझाएं, वरना अदालत दखल देगी। समाधान से ही बॉर्डर खुलेगा।

कोर्ट ने सुझाव दिया कि मेडिकल इमरजेंसी, महिलाओं व विद्यार्थियों को शंभू बॉर्डर से रास्ता देने पर विचार करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्य सरकारें हमारे सुझाव पर विचार करके बताएं। फिलहाल शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बरकरार रहेगी। अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी।

हरियाणा की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक एक्सपर्ट का नाम देने को कहा था, जो सरकार व आंदोलनकारी किसानों से बात कर सके।

किसानों को समझाएं

कोर्ट ने कहा कि आप किसानों को क्यों नहीं समझाते ? हालात को और खराब न करें। उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की जरूरत नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन्हें शिकायत का अधिकार है। दोनों राज्यों को समाधान करना चाहिए।