RSS : राजस्थान के कर्मचारियों को शाखा जाने की आजादी
- राज्य सरकार ने हटाया बैन
- आदेशों में किया गया संशोधन
RNE Network.
52 साल बाद अब राजस्थान सरकार के कर्मचारी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ( आरएसएस ) की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। केंद्र सरकार के बाद अब राज्य की भजनलाल सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है।
कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव राजेन्द्र सिंह कविया ने 1972 व 1981 के आदेशों में संशोधन करते हुए सर्कुलर जारी किया है। आदेशों की प्रति राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रियों, मुख्य सचिव, संभागीय आयुक्त, सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों व कलेक्टर्स को भी भेजी गई है।
पहले था कार्यवाही का प्रावधान :
कार्मिक विभाग के 18 मार्च 1981 के सर्कुलर में लिखा है कि राजस्थान असैनिक सेवाएं आचरण नियम 1971 के नियम 7 के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल, संगठन का सदस्य अथवा सहायक नहीं बन सकता और न ही उसकी गतिविधियों में भाग ले सकता है।
21 अप्रैल 1972 के सर्कुलर के अनुसार आरएसएस और जमाते इस्लामी सहित 17 संगठनों की गतिविधियों में भाग लेने पर अनुशासनात्मक कार्यवाई का प्रावधान किया गया था।