Arvind Kejriwal : जेल से बाहर आएंगे केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दी
RNE Network, New Dehli
अरविंद केजरीवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया है। केजरीवाल को कोर्ट ने जमानत दे दी है। इसके साथ ही 152 दिन बाद केजरीवाल जेल से बाहर आने वाले है। जमानत के साथ कोर्ट ने कई शर्तें भी लगाई हैं।
जानिये क्या मामला, कैसा फैसला :
दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोपित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। दो जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला दिया। इससे पहले जस्टिस सूर्य कांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने पांच सितंबर को मामले पर बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को नियमित जमानत देने का फैसला सुनाया। इस संबंध में न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने उनके फैसले पर सहमति जताई। कोर्ट ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये के मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत दी। सीबीआई की गिरफ्तारी से जुड़ी याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं थी।
ईडी मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी। ऐसे में अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने 104 दिन पहले यानी 2 जून को अंतरिम जमानत की मियाद पूरी होने के बाद सरेंडर किया था। माना जा रहा है कि वे आज ही जेल से बाहर आ सकते हैं।
केजरीवाल को जमानत के साथ ये शर्तें :
- मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा पाएंगे।
- किसी भी सरकारी फाइल पर साइन नहीं करेंगे।
- केस से जुड़ा सार्वजनिक बयान नहीं देंगे।
- जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।
- जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे।