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विशेष भत्ते की सीमा तय की, सरकार का आदेश हुआ जारी

RNE, NETWORK. 

राज्य सरकार ने बजट घोषणा के अनुसार अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों यानी पेंशनरों को अधिक सुविधा देने के निर्णय लागू करने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले विशेष भत्ते की उम्र का नया स्लैब जारी किया है जिससे पेंशनरों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

सरकार ने पेंशनरों की अधिक उम्र पर विशेष भत्ते की उम्र सीमा 70 वर्ष कर दी है। ये बड़ी राहत है। अब 70 वर्ष की आयु में ही पेंशनर्स या फैमिली पेंशन पाने वाले परिजन को मूल पेंशन का 5 प्रतिशत भत्ता अतिरिक्त दिया जायेगा। पहले ये 75 वर्ष की उम्र पर था, उम्र सीमा 5 साल घटा दी गई है।

ऐसे में अब 75 वर्ष की उम्र पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता देय हो गया है। लेकिन 80 वर्ष से स्लैब वार यानी 80 वर्ष पर 20 प्रतिशत, 85 वर्ष पर 30 प्रतिशत, 90 वर्ष होने पर 40 प्रतिशत, 95 वर्ष होने पर 50 प्रतिशत और 100 वर्ष की आयु पाने के बाद मूल पेंशन या फैमिली पेंशन की 100 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन या पारिवारिक पेंशन देय है। इस आशय का फैसला कैबिनेट ने किया था। कल वित्त विभाग ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया।