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राज्य में आतिशबाजी को लेकर आदेश, पर्यावरण विभाग के नये आदेश

RNE Network

दिवाली त्यौहार को देखते हुए राजस्थान पर्यावरण विभाग ने पटाखे फोड़ने को लेकर आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए रात्रि 8 से 10 बजे तक, 2 घन्टे का समय दिया गया है। क्रिसमस व नव वर्ष के मौके पर पटाखे जलाने की अनुमति रात्रि 11.55 से 12.30 बजे तक दी गई है।
इन स्थानों से दूरी जरूरी:

शांत क्षेत्र अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षण संस्थाएं, न्यायालय व धार्मिक स्थानों से 100 मीटर के क्षेत्र में पटाखे नहीं जलाने का निर्देश दिया है। प्रतिबंधित पटाखों का विक्रय होने पर संख्त कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं। आम जनता से अपील की गई है कि वे उन्नत एवं हरित किस्म के ही पटाखे का उपयोग करें।