सरकार ने पूर्ण प्रतिबंध लगाया, पशुपालकों के हितों के कारण निर्णय
RNE, NETWORK.
राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर प्रदेश के पशुपालकों को उनके द्वार पर आपातकालीन पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने वाली सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया है।
पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने वाली 1962 मोबाईल वेटरनरी यूनिट सेवाओं और बीएफाईएल द्वारा संचालित कॉल सेंटर के समस्त कार्यालय, कर्मचारियों तथा उसके कार्यकलापों से सम्बंधित सेवाओं को 8 नवम्बर 2024 से आगामी 6 माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है।
इन सेवाओं में हड़ताल होने के कारण पशुपालकों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1970 के तहत आगामी 6 माह तक इन सेवाओं में हड़ताल किये जाने को प्रतिषेध किया गया है।