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सरकार ने पेंशनरों को जीवित प्रमाण पत्र देने में बड़ी राहत की

RNE Network

राज्य के पेंशनर्स कर्मचारियों को राज्य सरकार ने जीवित प्रमाण पत्र देने के मामले में राहत दी है। इन पेंशनर्स को नवम्बर में जीवित प्रमाण पत्र देना था मगर अब उसकी समय सीमा 2 महीनें बढ़ा दी है।

राज्य सरकार ने जीवित प्रमाण पत्र पेश करने की समय सीमा नवम्बर से बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दी है। राजस्थान सिविल सेवा ( पेंशन ) नियमों के अंतर्गत वर्ष में एक बार नवम्बर में जीवित प्रमाण पत्र पेश करना अनिवार्य है।