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नगरीय विकास कर और गृह कर जमा कराने पर बड़ी छूट, 31 मार्च तक जमा कराने पर छूट मिलेगी

RNE Network

स्वायत्त शासन विभाग से लोगों के लिए राहत की बड़ी खबर है। नगरीय विकास कर और गृह कर जमा कराने पर बड़ी छूट विभाग की तरफ से दी जायेगी।

विभाग की तरफ से इस विषय मे अधिसूचना जारी की गई है। ये अधिसूचना डीएलबी कुमार पाल गौतम की तरफ से जारी की गई है। वर्ष 2023-24 का नगरीय कर एकमुश्त जमा कराने पर छूट मिलेगी।

बकाया ब्याज व जुर्माने में 100 फीसदी की छूट मिलेगी। वर्ष 2011-12 के पूर्व के प्रकरणों में एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में छूट मिलेगी और जुर्माने में भी 100 फीसदी की छूट मिलेगी। मूल बकाया में भी 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह राशि 31 मार्च 2025 तक जमा कराने पर छूट मिलेगी।