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पूजा स्थलों के मामले में दर्ज याचिकाओं को खारिज किया, पूजा स्थल अधिनियम के तहत दायर थी ये सभी याचिकाएं

RNE Network

भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने पूजा स्थल अधिनियम, 1991 से जुड़े मामले में दायर की गई नई याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

यह याचिका पूजा स्थल को पुनः प्राप्त करने या उसके चरित्र को बदलने के लिए मुकदमा दायर करने की अनुमति नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, बस बहुत हो गया। इसे खत्म होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किसी भी नई याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा। न्यायालय ने अतिरिक्त आधारों के साथ हस्तक्षेप याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है।