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चोरी रोकने के होंगे उपाय, अप्रैल से नया नियम लागू, जीएसटी डेटा की चोरी और फर्जीवाड़ा रोकने की कोशिश

RNE Network

जीएसटी डेटा की चोरी रोकने और फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए एक अप्रैल से जीएसटी में पंजीकृत सभी यूजर्स के लिए मल्टी फैक्टर ओथेंटिकेशन ( एमएफए ) नियम लागू होने जा रहा है।एफएमए के तहत वन टाइम पासवर्ड ( ओटीपी ) के बिना यूजर लाग- इन नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी यूजर जीएसटी पोर्टल पर अपने फोन नम्बर को अपडेट कर लें ताकि ओटीपी पाने में दिक्कत न हो।ई-वे बिल के नियम में बदलाव:

एक अप्रैल से ई-वे बिल के नियम में भी बदलाव किया जा रहा है। नये वित्त वर्ष 2025-26 से 10 करोड़ रुपये से अधिक टर्न ओवर वाले कारोबारियों को 30 दिन के भीतर अपने ई- इनवॉयस की जानकारी इनवॉयस रजिस्ट्रेशन पोर्टल ( आईआरपी ) पर देना अनिवार्य होगा। 30 दिन के भीतर जानकारी नहीं देने पर इनवॉयस खारिज हो जाएगा। अभी यह नियम 100 करोड़ और इससे अधिक के टर्न ओवर वालों के लिए लागू है।