
ध्यान रहे ! 31 दिसम्बर तक पैन – आधार लिंक करना होगा, सरकार ने लिंक करने की यह तिथि तय कर दी
RNE Network.
भारत के हर नागरिक के लिए सूचना। अब पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। सरकारी योजनाओं व नियमो से लाभ तभी सम्भव हो सकेगा। यदि लिंक नहीं किया तो लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने इसकी तारीख भी तय कर दी है।केंद्र सरकार ने पैन और आधार लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2025 तय की है। हालांकि यह नियम उन लोगों पर लागू होगा, जिन्होंने अपना पैनकार्ड आधार एनरोलमेंट आईडी के जरिये बनवाया था। ऐसे पैनकार्ड धारकों को अब असली आधार नम्बर आयकर विभाग को देना होगा, ताकि पैन और आधार आपस में लिंक हो सके।