Bikaner House Attach : नोखा पालिका का ठेकेदार फर्म को 50 लाख बकाया, दिल्ली की कोर्ट ने बीकानेर हाउस अटैच किया!
- हैरानी: नोखा पालिका के अधिकारी सुनवाई में मौजूद नहीं हुए, कोर्ट ने एकतरफा आदेश दिया, अधिकारियों पर गिरेगी गाज
- नोखा ईओ दिल्ली रवाना! सरकार ने मामले की रिपोर्ट मांगी, अगली सुनवाई 29 को
RNE Bikaner.
दिल्ली के एक कोर्ट से जारी आदेश ने राजस्थान में हड़कंप मचा दिया है। यह आदेश है दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस की कुर्की का। इसमें हैरानी की बात यह है कि यह कुर्की बीकानेर जिले की नोखा नगर पालिका की ओर से एक फर्म को लगभग 50 लाख रुपए बकाया भुगतान नहीं कर पाने के मामले में हुई है। गुरुवार को यह आदेश आते ही नोखा नगर पालिका प्रशासन से लेकर राजस्थान के स्वायत्त शासन विभाग निदेशक तक के कान खड़े हो गए। सरकार ने मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी है।
अधिकारी यह जानकर हैरान है कि नोखा पालिका के भुगतान पेटे बीकानेर हाउस की कुर्की का आदेश किस आधार पर दिया है। हैरानी इसलिये हो रही है क्योंकि बीकानेर हाउस दिल्ली में ऐसी संपत्ति है जिसमें नोखा नगर पालिका का कोई हिस्सा नहीं है। ऐसे में कोर्ट का आदेश आते ही सरकार ने अधिकारियों से जवाब तलबी की है। नोखा नगर पालिका के ईओ अविनाश शर्मा के साथ अधिकारियों-कर्मचारियों की एक टीम दिल्ली के लिये रवाना हो गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को है।
किसका भुगतान बकाया, क्या है कोर्ट का आदेश:
दिल्ली की कॉमर्शियल कोर्ट-2 ने बीकानेर हाउस को अटैच करके उसे कुर्क करने के आदेश दिए थे। बीकानेर जिले की नोखा नगर पालिका द्वारा मैसर्स एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को 50.31 लाख रुपए की मध्यस्थता राशि का भुगतान नहीं करने पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। चूंकि नोखा नगरपालिका राजस्थान सरकार के अधीन आती है इसलिए कोर्ट ने दिल्ली में स्थित राजस्थान सरकार की बीकानेर हाउस प्रॉपर्टी को अटैच करने का आदेश जारी कर दिया।
एक्स-पार्टी आदेश, रिकॉल अप्लीकेशन दायर करेगी सरकार :
इस मामले में दिल्ली में राजस्थान सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा का एक बयान मीडिया में आया है। इस बयान के मुताबिक कॉमर्शियल कोर्ट ने बिना सरकार का पक्ष सुने सितंबर में एकतरफा कुर्की आदेश जारी किया था। आदेश की जानकारी सामने आने के बाद सरकार ने तुरंत प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। अब पहले कॉमर्शियल कोर्ट में रिकॉल एप्लिकेशन दायर करके सरकार का पक्ष सुनने का आग्रह करेंगे। इस मामले में जिन अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती गई है। उनकी जवाबदेही सुरक्षित करने के लिए भी सरकार मामले की जांच करवाएगी।
महाराजा गंगासिंहजी ने बनवाया था बीकानेर हाउस :
दिल्ली में इंडिया गेट के पास बना बीकानेर हाउस आजादी से पहले बीकानेर रियासत या राजघराने की संपत्ति हुआ करता था। इसका निर्माण बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह के शासनकाल के दौरान हुआ था। यह शाही निवास अब यह राजस्थान सरकार द्वारा संचालित एक विश्व स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र है। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री के दफ्तर सहित कई विभागों के कार्यालय भी संचालित हैं।
मामला क्या है :
नोखा पालिका ईओ अविनाश शर्मा ने “rudranewsexpress.in” को बताया कि यह वर्ष 2011 में नोखा में हुए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) निर्माण से जुड़ा मसला है। बकौल शर्मा, इस मामले में ऑडिट पैरा लगने के बाद कुछ राशि एडजस्ट कर ठेकेदार फर्म Enviro Infra Engineers Pvt. Ltd. को पूरा भुगतान कर दिया गया। इसके बाद 2020 में कंपनी के पक्ष में कोर्ट ने ऑर्डर किया। इस पर 2022 में अपील की गई।