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Bikaner : जेल रोड पर चाय वाले को पीटा था, हमलावर को 07 साल की सजा 

  • सिगरेट के पैसे मांगने पर युवक को पीटकर अधमरा करने वाले को 07 साल की सजा

RNE Bikaner.

बीकानेर में एक युवक को पीटकर अधमरा करने के मामले में अदालत ने आरोपी को सात साल कारावास की सजा दी है। हालांकि इस घटना में दो युवकों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था लेकिन एक की मौत होने से दूसरे को ही सजा दी गई है। मामला नवम्बर 2021 का है।

ये है मामला :

दरअसल कोटगेट थाने में 12 नवम्बर 21 को बाला नामक महिला ने एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया कि उसका बेटा राजू उर्फ मोहम्मद असलम जेल सर्किल पर चाय की दुकान करता है।

उसके यहां अरुण सिंह राजपूत और मोनू उर्फ सेफ अली सिगरेट लेने आए थे। सिगरेट के रुपए नहीं दिए। विरोध करने पर मारपीट शुरू कर दी। इतनी पिटाई कर दी कि शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर चोट आई। जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ा।

मुकदमे के दौरान एक की मौत :

इस मामले में पुलिस ने अदालत में चालान पेश कर दिया। इस बीच सात दिसम्बर 23 को मोनू की मौत हो गई। ऐसे में अदालत में अरुण सिंह के खिलाफ ही केस चला। उसे सात साल की सजा दी गई है।

अदालत ने उसे कई मामलों में दोषी मानते हुए अधिकतम सात साल कारावास की सजा सुनाई है। सभी सजाओं को साथ में काटते हुए उसे सात साल कारावास दिया गया है। इस मामले में अलग-अलग धाराओं के साथ अरुण सिंह पर अर्थदंड भी लगाया गया है।