Mumbai : हिजाब पर प्रतिबंध के आदेश पर रोक, कक्षा में बुर्का नहीं
RNE Network.
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के दो कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर नाराजगी जताते हुए सम्बंधित आदेश पर रोक लगा दी।
कोर्ट ने कहा कि क्या आप बिंदी या तिलक लगाने वाली लड़कियों पर प्रतिबंध लगायेंगे ? हालांकि कोर्ट ने कहा कि कक्षा में नकाब या बुर्का पर रोक रहेगी। यदि इसका दुरुपयोग होता है तो कॉलेज प्रशासन अदालत में आ सकते हैं।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं की याचिका पर इन टिप्पणियों के साथ आदेश पारित किया। छात्राओं ने प्रतिबंध पर दखल नहीं देने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनोती दी थी।
मामला यह है :
मुंबई के एन. जी. आचार्य और डी. के. मराठे कॉलेज ने कैंपस में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल और टोपी पहनने पर बैन लगाया था। इसके खिलाफ 9 लड़कियां बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची थीं। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कॉलेज सर्कुलर लागू करने पर 18 नवंबर तक रोक लगा दी।