दिव्यांगजन इन व्यवसाय के लिए कर सकते है आवेदन, यह रहेगी शर्तें
RNE, BIKANER .
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत दिव्यांगजनों को स्व स्वरोजगार गतिविधि एवं व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिए बैंक ऋण हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एलडी पंवार ने बताया कि दिव्यांगजनों को स्व स्वरोजगार गतिविधि एवं व्यवसाय प्रारम्भ हेतु अधिकतम 5 लाख रुपए तक का ऋण बैंक द्वारा स्वीकृत किया जाता है। विभाग द्वारा स्वीकृत ऋण का अधिकतम 50 प्रतिशत या 50 हजार, जो भी कम हो अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाया जाता है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत दिव्यांगजन किराना स्टोर, बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान, टेलरिंग शॉप, कृत्रिम आभूषण शॉप, किताब स्टेशनरी की दुकान, ब्यूटी पॉर्लर, मोबाईल रिपेयरिंग एवं सेल्स, टैन्ट हाउस, जूते चप्पल बनाना एवं विकी, कढ़ाई कार्य आदि व्यवसाय के लिए आवेदन कर सकता है।
आवेदन की यह रहेगी शर्तें
आवेदक भारत सरकार द्वारा लागू दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार दिव्यांगजन होना चाहिये। दिव्यांगजन की निःशक्तता का प्रतिशत 40% या अधिक होना चाहिये।
आवेदन राजस्थान का मूल निवासी हों। आवेदन की कम से कम 18 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष हो एवं आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक न हों। उन्होंने बताया कि पात्र दिव्यांगजन उक्त योजनान्तर्गत ई-मित्र कियोस्क अथवा स्वयं एसएसओ आईडी द्वारा एसजेएमएस डीएसएपी पॉर्टल से ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।