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गृह सचिव और डीजीपी को कोर्ट की हिदायत

आरएनई,स्टेट ब्यूरो। 

मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, महानगर-द्वितीय ने एसआई पेपर लीक मामले में 12 आरोपियों को सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया है। अदालत ने माना कि इन आरोपियों को बिना नोटिस दिए गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा उन्हें कस्टडी में लेने के 24 घंटे में अदालत में पेश नहीं किया गया। ऐसे में उन्हें हिरासत में रखना अवैध माना जाएगा।

अदालत ने 11 ट्रेनी एसआई सुरेंद्र, दिनेश, भालाराम. राकेश, सुभाष, अजय, जयराज, मनीष, मंजू, चेतन, हरखू और कांस्टेबल अभिषेक को तत्काल रिहा करने के आदेश देते हुए गृह सचिव और डीजीपी को कहा कि वो दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें। अदालत ने यह आदेश आरोपियों की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए।

प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता विपुल शर्मा व अन्य ने अदालत को बताया कि 11 ट्रेनी एसआई को गत 2 अप्रैल की सुबह आरपीए से एसओजी ने हिरासत में लिया और उन्हें 3 अप्रैल की शाम को गिरफ्तार दिखाया गया। इसी तरह आरोपी अभिषेक् 31 मार्च को हिरासत में लेकर उसकी गिरफ्तारी 3 अप्रैल को दिखाई गई।

आरोपियों को गिरफ्तारी से पूर्व सीआरपीसी की धारा 41-क का नोटिस भी नहीं दिया गया। जबकि कानून में प्रावधान है कि आरोपी को 24 घंटे के भीतर अदालत में पेश किया जाएगा और सात साल से कम सजा वाले अपराध में गिरफ्तारी से पूर्व आरोपियों को नोटिस दिया जाएगा।