Skip to main content

निर्धारित समय में सत्र नहीं बुलाया, राज्यपाल को सिफारिश भेजी

 RNE, NETWORK

हरियाणा में अभी विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। नामांकन दाखिल हो रहे हैं और उसके बीच एक नया संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। इस तरह का अजब मामला पहली बार सामने आया है।

छह माह में विधानसभा का सत्र बुलाने के नियम की पालना न होने पर संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। इसके चलते कल बुधवार को राज्य केबिनेट की बैठक बुलाकर 14 वीं विधानसभा 52 दिन पहले भंग करने की सिफारिश करनी पड़ी। अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद विस भंग करने की अधिसूचना जारी होगी। मौजूदा विस का कार्यकाल 3 नवम्बर तक का है।

नियमों के अनुसार 12 सितम्बर तक सत्र बुलाना अनिवार्य था। सरकार ने सत्र नहीं बुलाया। अब नई सरकार बनने तक सीएम नायब सिंह सैनी कार्यवाहक सीएम रहेंगे। वे कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकेंगे। मौजूद विधायकों का कार्यकाल भी समाप्त हो जायेगा। उन्हें वेतन, भत्ते सहित अन्य सुविधाएं नहीं मिलेगी। हरियाणा में आज ही नामांकन की अंतिम तिथि है।